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बैंकिंग & UPI

Bank Account से पैसे कट गए लेकिन Transaction Failed है - क्या करें?

Hindilish टीम 12 Sep 2026 अपडेट: 26 Sep 2026 5 मिनट पढ़ें 4,230
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Bank Account से पैसे कट गए लेकिन Transaction Failed है - क्या करें?

अगर तय समय में बैंक आपका पैसा वापस न करे, तो आपको ₹100 प्रति दिन का मुआवजा मिल सकता है।

विषय सूची

ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल भरते या एटीएम से पैसे निकालते समय यदि पैसे कट जाएं और काम न हो, तो आरबीआई के सख्त नियम आपकी सुरक्षा करते हैं।

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RBI का हर्जाना नियम (Turnaround Time - TAT)

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फेल्ड ट्रांजेक्शन के लिए सख्त समय सीमा तय की है:

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  • ATM ट्रांजेक्शन: यदि कैश नहीं निकला और पैसे कट गए, तो 5 दिनों में रिफंड आना चाहिए।
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  • UPI / कार्ड पेमेंट्स: अधिकतम T+1 से T+5 दिनों में पैसा वापस आना चाहिए।
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  • हर्जाना: यदि बैंक इस तय समय सीमा में पैसा नहीं लौटाता, तो बैंक को ग्राहक को ₹100 प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।
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अगर 7 दिन में पैसा न आए तो कहाँ शिकायत करें?

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अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रीवेंस ऑफिसर को ईमेल करें। यदि 30 दिन में समाधान न हो तो RBI Banking Ombudsman (cms.rbi.org.in) पर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक से हर्जाना मिल सकता है?
हाँ! RBI के सर्कुलर के अनुसार यदि बैंक निर्धारित समय (T+5 दिन) के बाद रिफंड करता है, तो उसे ग्राहक को ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा देना अनिवार्य है।

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