Income Certificate (आय प्रमाण पत्र) राज्य सरकार के राजस्व विभाग (तहसीलदार) द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय को प्रमाणित करता है।
\n\nकहाँ-कहाँ जरूरत पड़ती है?
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- स्कूल/कॉलेज में स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) और फीस माफी के लिए \n
- EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए (8 लाख से कम आय) \n
- आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड और पीएम आवास योजना के लिए \n
आवेदन का तरीका:
\nअपने राज्य के e-District Portal (जैसे edistrict.up.gov.in या edistrict.delhigovt.nic.in) पर जाएं, आधार, राशन कार्ड और स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) अपलोड करें। लेखपाल/पटवारी की रिपोर्ट के बाद 7 दिनों में सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।