सड़क पर दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होना कानूनन जरूरी है। पहले लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ (RTO) ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के Sarathi Parivahan पोर्टल से आप घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं और लाइसेंस हासिल कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 2 चरण होते हैं:
- चरण 1: Learning License (LL): यह 6 महीने के लिए वैध होता है। पक्का लाइसेंस अप्लाई करने से पहले इसे बनवाना अनिवार्य है।
- चरण 2: Permanent Driving License: लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद और 180 दिन के अंदर आप पक्के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Learning License ऑनलाइन कैसे बनाएं (बिना RTO जाए)?
- परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
- 'Drivers/ Learners License' विकल्प चुनें और अपना राज्य सेलेक्ट करें।
- 'Apply for Learner License' पर क्लिक करें।
- 'Submit via Aadhaar Authentication' विकल्प चुनें (इससे आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी)।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी डालकर ई-केवाईसी पूरा करें।
- वाहन की श्रेणी चुनें (जैसे Motorcycle with Gear, Light Motor Vehicle)।
- आवश्यक फीस (लगभग ₹150 से ₹350) का ऑनलाइन भुगतान करें।
- पोर्टल पर 10 मिनट का रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो देखें और ऑनलाइन LL टेस्ट दें। टेस्ट पास करते ही आपका लर्निंग लाइसेंस तुरंत डाउनलोड हो जाएगा।
Permanent DL के लिए कैसे अप्लाई करें?
लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन पूरे होने के बाद पोर्टल पर 'Apply for Driving License' पर जाएं, अपना LL नंबर डालें, ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें और चुनी गई तारीख को RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट पास करें। 7 दिनों में स्मार्ट कार्ड DL आपके घर के पते पर स्पीड पोस्ट से आ जाएगा।