अगर आपका मोबाइल फोन, आधार कार्ड, मार्कशीट, पर्स या कोई कीमती सामान कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो डुप्लीकेट दस्तावेज बनवाने या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए पुलिस रिपोर्ट (NCR / e-FIR) अनिवार्य होती है। पहले इसके लिए पुलिस थाने में घंटों बैठना पड़ता था, लेकिन अब लगभग सभी राज्य पुलिस विभागों (जैसे दिल्ली पुलिस, UPCOP, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस आदि) ने **ई-एफआईआर (Online FIR / Lost Report)** की डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है।
e-FIR और Lost Article Report में क्या अंतर है?
- Lost Report (गैर-संज्ञेय रिपोर्ट / NCR): फोन, सिम कार्ड, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस आदि खो जाने पर तुरंत डिजिटल पावती (Acknowledgement) मिल जाती है जो नए दस्तावेज बनवाने में 100% मान्य है।
- e-FIR (संज्ञेय अपराध): वाहन चोरी या अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई चोरी के लिए ई-एफआईआर दर्ज होती है जिसकी पुलिस जांच करती है।
UPCOP या राज्य पुलिस पोर्टल से ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने के स्टेप्स
- अपने राज्य की पुलिस ऐप (जैसे UPCOP या Delhi Police Portal) डाउनलोड करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- 'Citizen Services' में जाकर 'Lost Article Report' या 'e-FIR' विकल्प चुनें।
- शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता भरें।
- घटना की सही तारीख, अनुमानित समय और घटना का स्थान (शहर, इलाका) दर्ज करें।
- खोई हुई वस्तु का विवरण दर्ज करें (जैसे फोन है तो उसका मॉडल, सिम नंबर और 15 अंकों का IMEI नंबर लिखें)।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर तुरंत प्रमाणित **डिजिटल हस्ताक्षरित पुलिस रसीद (PDF)** जनरेट हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।